सेंट्रल जेल भोपाल में जेल प्रहरी द्वारा एक बंदी के साथ बेरहमी से मारपीट ,प्रहरी के खिलाफ थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है।

भोपाल
सेंट्रल जेल भोपाल में जेल प्रहरी द्वारा एक बंदी के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। जेल प्रहरी के थप्पड़ मारने के बाद बंदी के कान में असहनीय दर्द शुरू हो गया था। हमीदिया अस्पताल में उपचार के दौरान उसके कान का पर्दा फटने की बात सामने आई।
मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद जेल अधीक्षक ने आरोपित जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया है। साथ ही उसकी विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। इस जांच के बाद जेल प्रहरी के खिलाफ गांधी नगर थाना पुलिस में एफआइआर भी दर्ज कराई जा सकती है।

सजायाफ्ता है कैदी

जेल से मिली जानकारी के मुताबिक मूलत: ग्राम पठाकोड़ी, तहसील सिलवानी जिला रायसेन निवासी 36 वर्षीय रेवाराम पुत्र भावसिंह को हत्या के मामले में जुलाई 2015 में विचाराधीन कैदी के रूप में सेंट्रल जेल भेजा गया था। हत्या के मामले में सात मई 2016 को दोषी पाते हुए अदालत ने रेवाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से वह सजा काट रहा है।

जेल प्रहरी ने जेल में मारपीट की

18 अगस्त को किसी बात को लेकर जेल प्रहरी मनीष शेखर ने रेवाराम के साथ जेल में मारपीट करना शुरू कर दी। इसी दौरान प्रहरी ने कान में जोरदार थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद रेवाराम के कान में असहनीय दर्द शुरू हो गया। हालत बिगड़ती देख उसे उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा गया। वहां जांच के दौरान डाक्टर ने गंभीर चोट लगने के कारण कान का पर्दा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने की जानकारी दी।
जेल उप अधीक्षक एमएस मरावी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने प्रहरी मनीष शेखर को निलंबित कर दिया है। साथ ही उसके खिलाफ विभाग के स्तर पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभागीय जांच पूरी होने पर जेल प्रहरी के खिलाफ थाने में मारपीट का केस भी दर्ज कराया जा सकता है। बंदी का उपचार कराया जा रहा है।

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